Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

मेहुल चोकसी: भारत प्रत्यर्पण की जटिलता और वर्तमान स्थिति पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी




मेहुल चोकसी, गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक, अपने भांजे नीरव मोदी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से ₹13,500 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में मुख्य आरोपी हैं। यह घोटाला 2018 की शुरुआत में सामने आया था, जिसके बाद दोनों देश छोड़कर फरार हो गए।


एंटीगुआ की नागरिकता और प्रत्यर्पण की बाधाएं

2017 में, चोकसी ने एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता प्राप्त की थी। एंटीगुआ सरकार ने भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि न होने और नागरिकता नियमों के तहत चोकसी को नागरिकता देने का हवाला देते हुए उसके प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया।


डोमिनिका में गिरफ्तारी और कानूनी जटिलताएं

मई 2021 में, चोकसी एंटीगुआ से डोमिनिका पहुंचे, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, डोमिनिका की अदालत ने उन्हें एंटीगुआ वापस भेज दिया, जिससे भारत को प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में एक और बाधा का सामना करना पड़ा।


भारतीय एजेंसियों की कार्रवाई

सीबीआई और ईडी ने चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। हालांकि, इंटरपोल ने बाद में यह नोटिस रद्द कर दिया। सीबीआई ने इस फैसले के खिलाफ अपील की है और कहा है कि इससे चोकसी के प्रत्यर्पण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।


सेबी की कार्रवाई

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने चोकसी को पूंजी बाजार से 10 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है और ₹5 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। यह कार्रवाई गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों में धोखाधड़ी के कारोबार में शामिल हो

ने के कारण की गई है।


Post a Comment

0 Comments