Order to Close Schools जारी निर्देश के अनुसार प्रदेश में पहली से आठवीं कक्षा के छात्रों के लिए 10 जनवरी तक कोई शारीरिक कक्षाएं नहीं लगेंगी। वहीं, 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए शारीरिक कक्षाएं और सभी प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही शादी में 100 और अंतिम संस्कार में 50 लोगों को शामिल होने की छूट दी गई है।
वहीं, प्रशासन ने मॉल, आभूषण और कपड़ा की दुकानें, मॉल, थिएटर, ब्यूटी पार्लर, शोरूम, मनोरंजन पार्क और मेट्रो ट्रेनें 50% क्षमता पर संचालित करने का निर्देश दिया है।
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