सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं कक्षा के लिए केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की प्राइवेट, पत्राचार एवं दूसरी कम्पार्टमेंट परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रमों और एआईसीटीई में प्रवेश के लिए परीक्षाफल से पहले ही आवेदन भरने की अनुमति दे दी है।
न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति हृषिकेयश रॉय और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की खंडपीठ ने पत्राचार, स्वतंत्र या दूसरी कम्पार्टमेंट परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के परीक्षाफल जल्द प्रकाशित करने संबंधी एक रिट याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान अपने संक्षिप्त आदेश में कहा कि ऐसे विद्यार्थी आगे की कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें अंडरटेकिंग देना होगा कि परीक्षाफल प्रकाशित होने के एक सप्ताह के भीतर वे संबंधित कॉलेज को अंक-पत्र की प्रति उपलबध करा देंगे।
इस बीच सीबीएसई के वकील ने खंडपीठ के समक्ष अपने बयान रिकॉर्ड कराते हुए कहा कि पत्राचार एवं स्वतंत्र या दूसरी कम्पार्टमेंट परीक्षा के परिणाम 30 सितम्बर तक घोषित कर दिए जाएंगे।
सीबीएसई की ओर से वकील रुपेश कुमार और एआईसीटीई की ओर से वकील हरीश पांडेय पेश हुए। याचिकाकर्ता शशांक सिंह की पैरवी एडवोकेट ए. मिश्रा ने की। याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसे छात्रों के परीक्षा परिणाम नहीं आने से उनके आगे की पढ़ाई में दिक्कत होगी।
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